लाडकी बहिन योजना पर रोक, चुनाव आयोग का बड़ा फैसला

महाराष्ट्र, मुंबई: आतिश तिवारी

राज्य निर्वाचन आयोग (State Election Commission) ने लाडकी बहिन योजना के तहत जनवरी 2026 की अग्रिम किस्त जारी करने पर रोक लगा दी है, क्योंकि नगर निगम चुनाव के कारण आचार संहिता लागू है। 

आयोग के आदेश के अनुसार नियमित या बकाया भुगतान जारी रखा जा सकता है, लेकिन आचार संहिता की अवधि में किसी भी अग्रिम भुगतान या नए लाभार्थियों के चयन की अनुमति नहीं है। 

राज्य में 15 जनवरी को 29 नगर निगमों के लिए मतदान होना है और इसी की वजह से आयोग ने यह कड़ा कदम उठाया है। चुनाव से ठीक पहले लाडकी बहिन योजना के ज़रिए दो महीने (दिसंबर और जनवरी) का संयुक्त भुगतान करने के संभावित दावों को रोकने के लिए यह निर्णय लिया गया। 

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और अन्य मंत्रियों ने इस योजना को निरंतर सामाजिक सुरक्षा योजना बताया है, जिसका चुनावी रणनीति से कोई लेना-देना नहीं है, लेकिन विपक्ष ने इसे वोट प्रभावित करने की कोशिश करार दिया है।

राज्य निर्वाचन आयोग का यह निर्णय चुनाव की निष्पक्षता सुनिश्चित करने और सरकार के लाभार्थियों को समय से पहले भुगतान कर मतदाताओं को प्रभावित करने के आरोपों को रोकने के दृष्टिकोण से लिया गया है। 

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